क्या भारत के घरेलू उड़ान में शराब ले जा सकते हैं? नियम जानिए

शराब के साथ यात्रा करना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब उड़ान भरने की बात हो। चूंकि एयरलाइन के नियम और कानून अलग-अलग देशों में अलग-अलग होते हैं, इसलिए यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी उड़ानों में मादक पेय पदार्थ लाने के लिए दिशानिर्देशों को जानें। 

हवाई जहाज में शराब ले जाने का नियम

यह लेख भारत में घरेलू उड़ानों पर शराब लाने से संबंधित नियमों का अवलोकन प्रदान करेगा। यह समझाएगा कि किस प्रकार के मादक पेय की अनुमति है, कितनी मात्रा की अनुमति है, और कौन से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

भारतीय घरेलू उड़ानों में शराब ले जाना? आपको क्या पता होना चाहिए

एक भारतीय घरेलू उड़ान की योजना बना रहे हैं जिसमें शराब ले जाना शामिल है? नीतियों और विनियमों को जानना महत्वपूर्ण है। भारत में, घरेलू उड़ानों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। 

यात्रियों को केबिन सामान के भीतर प्रति यात्री 5 लीटर तक बीयर या शराब जैसे मादक पेय ले जाने की अनुमति है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोतलों को सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए और मूल सरकारी मुहर बरकरार होनी चाहिए। 

एयरलाइंस मादक पेय पदार्थों का परिवहन करने से भी मना कर सकती हैं यदि वे उन्हें असुरक्षित या सुरक्षा जोखिम मानते हैं।

इसके अलावा, यात्रियों को यह साबित करने के लिए वैध पहचान दिखाने की आवश्यकता हो सकती है कि वे हवाई अड्डे के परिसर में प्रवेश करने और उड़ान भरने पर अपने संबंधित राज्यों में शराब खरीदने और पीने के लिए कानूनी उम्र के हैं। 

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए, अन्य प्रतिबंध लागू होते हैं, इसलिए यदि आप अपनी उड़ान में किसी भी प्रकार के मादक पेय ले जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी एयरलाइन से पहले ही जांच कर लेना सबसे अच्छा है।

टर्म एवं कंडीशन को भी जान लीजिए

यात्री अपने चेक्ड-इन सामान के हिस्से के रूप में 5 लीटर तक मादक पेय ले जा सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

  • शराब की बोतल में उचित पैकेजिंग होना चाहिए ताकि किसी तरफ से लीकेज ना हो।
  • पेय में अल्कोहल की मात्रा 70% से अधिक नहीं है।
  • यदि मादक पेय में मात्रा के हिसाब से 24% या उससे कम अल्कोहल है, तो 5 लीटर की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होती है।
  • बोतल पूरी तरह ट्रांसफर एंड होना चाहिए और 1 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी काम नहीं होना चाहिए।
  • बोतल का साइज 20.5 सेमी x 20.5 सेमी या 25 सेमी x 15 सेमी के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए।

क्या मैं शराब पी कर के घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं?

किसी भी घरेलू उड़ान में शराब परोसना या पीना सख्त वर्जित है, भले ही इसे कहीं से भी खरीदा गया हो। इसमें हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री दुकानों से खरीदी गई कोई भी और सभी शराब, साथ ही बाहरी स्रोतों से लाई गई शराब शामिल है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न एयरलाइनों की अपने चेक-इन सामान के माध्यम से मादक पेय पदार्थों के परिवहन के संबंध में अपनी नीतियां हैं। 

कुछ वाहक किसी भी प्रकार की शराब को बोर्ड पर ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षा के माध्यम से और केबिन में बंद बोतलें ले जाने की अनुमति देते हैं – लेकिन केवल परिवहन के लिए और उड़ान के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

भारत के किन-किन राज्यों में हवाई जहाज से शराब लेकर नहीं जा सकते हैं?

चार भारतीय राज्यों: बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2016 में प्रतिबंध लागू होने के बाद से, इन राज्यों में परिवहन के किसी भी माध्यम से शराब ले जाना अवैध हो गया है – चाहे पैदल या विमान से। उपरोक्त चार राज्यों में शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना या यहां तक कि जेल भी हो सकती है।

यह प्रतिबंध इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच शराब की खपत को कम करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग शराब पीने के लिए नहीं किया जाता है। 

सरकार को यह भी उम्मीद है कि यह उपाय अत्यधिक शराब पीने से जुड़े नुकसान के बारे में जागरूकता की भावना पैदा करेगा और इसके बजाय नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

Conclusion Points 

अंत में, जहां भारत में घरेलू उड़ानों पर शराब ले जाने के संबंध में नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, वहीं अपनी यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से जांच करना भी आवश्यक है। 

एयरलाइंस की अपनी नीतियां होती हैं और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी उड़ान बुक करने से पहले उनके बारे में जानते हैं। 

सामान्य तौर पर, यात्रियों को भारत में घरेलू उड़ानों पर अपनी शराब ले जाने की अनुमति है, जब तक कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।

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